कोर्ट ने दिया आदेश ‘बीकानेर हाउस’ की होगी कुर्की
नई दिल्ली। बीकानेर हाउस की कुर्की होगी। पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली ने बीकानेर हाउस की कुर्की का वारंट जारी किया है। बीकानेर हाउस का स्वामित्व राजस्थान की नोखा नगर पालिका के पास है। बताया जा रहा है कि राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड. के बीच विवाद के बाद एक समझौता हुआ था। इस समझौते का पालन नहीं होने पर ये आदेश जारी किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। इस से पूर्व दिल्ली में हिमाचल भवन की नीलामी का भी आदेश आ चुका है।
राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए समझौते का पालन नहीं करने पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट की जज विद्या प्रकाश की बेंच ने ये आदेश दिया है। मामला यह है कि एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50.31 लाख रुपए का भुगतान का आदेश 21 जनवरी 2020 को दिया गया था। पर कोर्ट के इस आदेश के बावजूद नगर पालिका ने भुगतान नहीं किया।
29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। जिसमें कहा गया है कि नोखा नगर पालिका कोर्ट के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।