चेक अनादरण मामले में दुगुनी राशि व नौ माह की सजा का दिया आदेश
बीकानेर। चेक अनादरण के एक प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्त को 9 माह की सजा व चेक की दुगुनी राशि 20,90,000 रुपए देने का आदेश दिए। न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट की एक्ट प्रकरण संख्या 3 बीकानेर के पीठासीन अधिकारी ललित कुमार आरजेएस के न्यायालय द्वारा दिए गए अपने निर्णय जिसके तहत परिवादी तरुण जांगिड़ ने अभियुक्त अमित बंसल को 10,45,000 हजार रुपए व्यक्तिगत जरूरत के आधार पर दिए जिसकी एवज में अभियुक्त अमित बंसल ने परिवादी तरुण जांगिड़ को अपना 10,45000 का चेक दिया और अभियुक्त अमित बंसल द्वारा उक्त उधार ली गई राशि वापस नहीं लौटाने पर परिवादी तरुण जांगिड़ ने उक्त चेक अपनी बैंक में प्रस्तुत किया और चेक अनादरित हो गया तब परिवादी तरुण जांगिड़ ने अभियुक्त अमित बंसल के विरुद्ध एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दिनांक 27.10. 2014 को प्रस्तुत किया और चेक में वर्णित राशि की मांग की जिस पर माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण पर दिनांक 28.11. 2025 को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अमित बंसल को 9 महीने का साधारण कारावास और चेक में वर्णित राशि की दुगुनी राशि 20,90,000 का जुर्माना दिए जाने का आदेश दिया। पैरवी अधिवक्ता रीतेश महात्मा द्वारा की गई।

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