अनियंत्रित पेड़ों की कटाई के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में वाद दायर, एडवोकेट कैलाश सियाग ने सोलर कंपनियों पर कार्यवाही की मांग की
बीकानेर। पर्यावरण प्रेमी एवं अधिवक्ता कैलाश सियाग द्वारा बीकानेर जिले की विभिन्न तहसीलों में सोलर कम्पनियों द्वारा खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों की अनियंत्रित कटाई के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में वाद दायर कर तत्काल इस मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाही की मांग की गई है। अधिवक्ता सियाग ने बताया कि बीकानेर जिले की खाजूवाला, पुगल, नोखा, श्रीडूंगरगढ़, कोलायत आदि तहसीलो में लगातार सोलर कम्पनियो की पेड़ कटाई और पर्यावरण क्षति कारित करने की घटनाएं सामने आ रही है। प्रशासन को सूचना देने पर भी कोई रोकथाम नहीं हो रही। अधिवक्ता सियाग ने अधिकरण के समक्ष सभी तथ्य पेशकर मांग की है कि सोलर कम्पनियों द्वारा काटे गए पेड़ों की क्षतिपूर्ति हेतु पुनर्वनीकरण करवाया जाए, साथ ही एक जांच कमेटी की नियुक्ति की जाए जो ऐसे कार्यों की पुनरावृति को रोकने का कार्य करे। सोलर कम्पनियां नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर पर्यावरणीय नुकसान कारित कर रहीं है। इसलिए उन पर प्रति पेड़ के हिसाब से भारी जुर्माना लगाया जाए।

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