मोदी सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंची एक्स
एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 79(3)(बी) को चुनौती दी गई है। कंपनी का आरोप है कि यह नियम सरकार को अनुचित और गैरकानूनी सेंसरशिप लागू करने की शक्ति देता है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन पर गंभीर असर पड़ रहा है। यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया है, जब भारत सरकार ने एक्स के एआई चैटबॉट ग्रोक के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं।
आईटी एक्ट की धारा 79(3)(बी) के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह कुछ खास परिस्थितियों में इंटरनेट पर मौजूद कंटेंट को हटाने या ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। हालांकि, एक्स कॉर्प का दावा है कि सरकार इस प्रावधान का दुरुपयोग कर रही है। कंपनी के मुताबिक, कंटेंट हटाने के लिए सरकार को लिखित में ठोस कारण बताना चाहिए, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का मौका देना चाहिए और इस फैसले को कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। एक्स ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत सरकार ने इनमें से किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
एक्स कॉर्प ने तर्क दिया है कि सरकार धारा 79(3)(बी) की गलत व्याख्या कर रही है और ऐसे आदेश जारी कर रही है जो धारा 69ए के नियमों के अनुरूप नहीं हैं। धारा 69ए में स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों का जिक्र है, जिनमें सरकार कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा। कंपनी ने 2015 के श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए सेंसरशिप के लिए सख्त दिशा-निर्देश तय किए गए थे।
इस मामले का नतीजा न सिर्फ भारत में सोशल मीडिया के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारों के रिश्तों पर असर डाल सकता है। देखना यह है कि कोर्ट इस जटिल मसले पर क्या फैसला सुनाता है।

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