7 आतंकियों को फांसी और 1 को उम्रकैद
लखनऊ की विशेष NIA कोर्ट ने 2017 में हुए भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस के 7 दोषियों को फांसी और 1 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल रॉकी को फांसी की सजा सुनाई गई है।

जबकि मोहम्मद आतिफ ईरानी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को फैसले के दौरान आठों आतंकी एनआईए कोर्ट में मौजूद थे। रात करीब 8 बजे यह फैसला आया। ट्रेन ब्लास्ट में कुल 9 आतंकी शामिल थे। एक आतंकी सैफुल्ला की मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। कोर्ट में पेश की अपनी रिपोर्ट में 9 आतंकियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेडऩे, आतंकी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप लगाए थे और इनके सबूत भी दिए थे।
जांच एजेंसी ने बताया था कि ये लोग जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाते थे। इस केस में 21 मार्च, 2018 को आरोप तय किए गए थे। शुक्रवार यानी 24 फरवरी को कोर्ट ने बाकी 8 आतंकियों मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल रॉकी और मोहम्मद आतिफ ईरानी को दोषी ठहराया था।
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