अगर जलाई पराली तो लगेगा डबल जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के लिए जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है। 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों के लिए पराली जलाने पर अब जुर्माना राशि 30,000 रुपए तक हो गई है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को अब पराली जलाने पर 2,500 रुपए की जगह 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं 2 से पांच एकड़ के बीच भूमि वाले किसानों पर 5,000 रुपए के बजाय 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
वाहनों से निकलने वाले धुएं, धान की पराली जलाने, पटाखों और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के साथ प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के चलते शरद ऋतु के अंत में और सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खतरनाक हो जाता है। प्रदूषण नियंत्रण समिति के विश्लेषण के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में एक से 15 नवंबर तक प्रदूषण चरम पर होता है जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख जाहिर किया था।