जिला प्रशासन पर आसोपा आश्रम ट्रस्ट और कब्जाधारी की मदद का आरोप, हजारों ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो-हेमन्त यादव
प्रशासन के नाम पर कब्जा करना शासन की संवेदनहीनता है-बिशनाराम सियाग
बीकानेर। उदयरामसर उप सरपंच हेमंत यादव एवं जिला देहात कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बिशनाराम सियाग के संयुक्त नेतृत्व में पटवार हल्का ग्राम उदयरामसर गिरदावरी हल्का गार्डन वाला तहसील जिला बीकानेर स्थित आसोपा ट्रस्ट भूमि 147.77 हैक्टेयर जो कि रकबाराज यानी राजकीय भूमि है, जिस पर आसोपा आश्रम ट्रस्ट तथा एक सरकारी कर्मचारी पर काफी समय से कब्जा करने का प्रयास करने के विरोध में गाँधीपार्क से वाया जिला कलेक्ट्रेट सम्भागीय आयुक्त कार्यालय पैदल मार्च कर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर सम्भागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में शिवलाल गोदारा, मनीष पुरोहित, आनन्द सिंह सोढा, सुभाष स्वामी, पूनमचन्द भाम्भू, अरुण थोरी, हरीश गोदारा, एड वीरबहादुर सिंह, चंपालाल बारूपाल, ओमप्रकाश मेघवाल, अर्जुनराम कड़वासरा, धर्मचंद सांगवा, सीताराम डूडी, अकरम सम्मा, अकबर सेवादल, गणेशदान बिठू, कमल पंचारिया सहित हजारों ग्रामीण मौजूद रहे।

42 वर्षों से चल रहा मामला, ग्राम पंचायत उदयरामसर है प्रार्थी
हेमन्त यादव ने ज्ञापन में बताया कि 30 अगस्त 1982 को मुकदमा नंबर 25/1982 उपखंड अधिकारी उत्तर बीकानेर ने मिलीभगती से इस जमीन का फैसला आसोपा आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में कर दिया था। जिस पर तत्कालीन जिला कलेक्टर बीकानेर ने उपखंड अधिकारी के निर्णय को निरस्त करते हुए, 13 अप्रैल 2011 को भूमि का रेफरेंस राजस्व मंडल अजमेर को कर दिया था तथा यह भूमि पूर्व के इंतकाल 333, 334 के अनुरूप राज्य की भूमि दर्ज हो गया था। राजस्व मंडल अजमेर में रेफरेंस संख्या 4023/2011 दर्ज कर आगामी तारीख 20 सितंबर 2024 को तारीख दी है, जिसमें ग्राम पंचायत उदयरामसर प्रार्थी है और भूरक्षण का कार्य भी ग्राम पंचायत का है। इसके अलावा उक्त भूमि पर ग्राम के किसानों ने भी एक अपील संख्या 62/2013 राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर न्यायालय ने भी उपखंड अधिकारी उत्तर बीकानेर के निर्णय को निरस्त कर दिया था तथा आसोपा आश्रम ट्रस्ट के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त होकर राजकीय भूमि दर्ज हो चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक प्रशासन की लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपए की राजकीय भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज नहीं किया गया है। जिला प्रशासन आसोपा आश्रम ट्रस्ट और कब्जाधारी महेंद्र सिंह की मदद कर रहा है। जबकि राजस्व मंडल अजमेर द्वारा निषेधाज्ञा आदेश जारी किया हुआ है। यादव ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि तथाकथित एक व्यक्ति महेंद्र सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी करणी नगर बीकानेर वर्तमान में साक्षरता विभाग बीकानेर में सरकारी सेवा में कार्यरत है। यह व्यक्ति पिछले एक महीने से उक्त राजकीय भूमि में 86.26 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है तथा अपने आपको जिला कलेक्टर बीकानेर का नजदीकी व्यक्ति बताता है और कहता है कि कलेक्टर के तमाम निजी काम की देखरेख वो स्वयं करता है। महेंद्र सिंह को सरकारी भूमि पर कब्जा पिलर तारबंदी करने पर मना करने पर उसने धमकी दी की जिला कलेक्टर बीकानेर में नजदीकी जानकारी हैं अब आपने मेरे को इस भूमि पर कब्जा करने से रोका है तो मैं आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर फंसा दूंगा तथा पंचायती राज में भी आप सरपंच रहे व आपकी माताजी सरपंच रही है आपके खिलाफ जांच बिठवा दूंगा। यादव ने उक्त व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की मांग की है।
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