इस गांव का पूर्व सरपंच चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित
बीकानेर। जिले की लूणकरणसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बामनवाली के पूर्व सरपंच उदाराम को पांच साल तक पंचायत राज संस्थाओं के लिए चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित किया गया है।
संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने बताया कि मनरेगा योजनान्तर्गत सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को निजी जल कुंड एवं भूमि सुधार कार्य का लाभ देकर मनरेगा के दिशा निर्देशों की अवहेलना की शिकायत सही पाए जाने पर उदाराम के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई की गई है।

संभागीय आयुक्त ने बताया कि शिकायत की जांच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा की गई। जांच के बाद उदाराम को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इस दौरान उदाराम द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए यह आदेश जारी किए गए।
श्री मक्खन जोशी की पुण्यतिथि पर चलेगा ‘हमारी संस्कृति, हमारी विरासत’ अभियान, बुधवार को होगी शुरुआत
आस्था और समर्पण का केन्द्र बना कैंसर पीडि़तों का आश्रम : पवन धूपड़
शशिकला राठौड़ ने कांग्रेस महिला कार्यकारिणी की घोषणा की, वरिष्ठ नेताओं का हुआ अभिनंदन
पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के चुनाव सम्पन्न, अनिल कोठारी बने अध्यक्ष
स्व. रामरतन कोचर 29वां साहित्यकार पुरस्कार के लिए यूपी के आचार्य देवेन्द्र कुमार देव का हुआ चयन
प्रयागराज माघ मेले में महात्यागी नगर खालसा बीकानेर वाले का हुआ शुभारम्भ, पूज्य गुरु महाराज श्री रामदास जी महाराज ने किया ध्वज पूजन