शाम 7 बजे बाद भी खुले रहेंगे बाजार, नहीं होगा ब्लैक आउट

बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने शाम 7 बजे से प्रात: 5 बजे तक बाजार बंद करने सहित अन्य निषेधात्मक आदेशों को तुरंत प्रभाव से प्रत्याहारित किए हैं। आदेश अनुसार जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के आदेश क्रमांक 3381-3490 दिनांक 09.05.2025 द्वारा शत्रु देश से संभावित खतरे की आशंका एवं नागरिकों की सुरक्षा, लोक शांति तथा आंतरिक सुरक्षा हेतु बीकानेर जिले में सायं 7 बजे से प्रात: 5 बजे तक बाजार बंद करने एवं अन्य निषेधात्मक आदेश जारी किए गए थे। इस आदेश को सोमवार से तुरंत प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है। साथ ही आमजन से यह अपील की गई है कि वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सतर्क एवं सुरक्षित रहें।
