जिला कलेक्टर ने क्यो लगाई धारा 144, पढ़े पूरी खबर..
होली पर बाड़मेर कलेक्टर लोकबंधु की ओर से जिले में 2 से 12 मार्च तक जिले में धारा 144 लागू की है। ऑर्डर में लिखा- कोई भी इस तरीके से रंग न खेले कि किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। आर्डर पर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति जताते हुए कहा- यह हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ कुठाराघात है। यह आदेश सरकार पर कलंक है। कलेक्टर ने 2 से 12 मार्च तक जिले में धारा 144 लागू की है। होली पर धारा 144 लागू करना हमारी धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ है।
कलेक्टर लोकबंधु ने कहा- यह ऑर्डर सभी त्योहारों से पहले निकाले जाते हैं। इसमें लोगों के इकट्ठा होने पर कोई रोक नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब नहीं पीए, धारदार हथियार और कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं हो इसी वजह से ऑर्डर निकाला गया है। इसके संबंध में बीते कई सालों से ऑर्डर निकल रहे हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि होली पर्व हर्षोल्लास के साथ गु्रप में इकट्ठे होकर और शांति से मनाए।