सुजानदेसर में सीमा ज्ञान करवाए बिना नहीं होगी तोडफ़ोड़, स्थानीय लोगों को सुनना होगा
बीकानेर। सुजानदेसर में राजस्व विभाग के भू-अभिलेख निरीक्षक और हलका पटवारी की ओर से सीमा ज्ञान करवाए बिना अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होगी। प्रशासन को स्थानीय लोगों की सुनवाई भी करनी होगी। 11 जून को प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटाने के लिए सुजानदेसर पहुंचा और तोडफ़ोड़ शुरू कर दी थी। स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बाद प्रशासनिक अमले को वापस लौटना पड़ा था। 96 लोगों ने संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, यूआईटी सचिव और राजस्व तहसीलदार को पार्टी बनाकर स्थाई लोक अदालत में परिवाद दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए अध्यक्ष महेश कुमार शर्मा, सदस्य रामकिशन शर्मा और प्रियंका पुरोहित ने आदेश दिए हैं कि मौके पर बने मकानों का सीमा ज्ञान करवाने की बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा कोर्ट को वाद देने वाले 96 लोगों की प्रशासन सुनवाई करे। सुजानदेसर में लोग लंबे समय से पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं और आवासीय भूखंडों का नियमन कर पट्टे जारी करने की मांग कर रहे हैं। यूआईटी के वकील ने कोर्ट में कहा कि खसरा नंबर 60/1 अराजीराज व 61 / 1 यूआईटी के नाम है। वर्तमान में इन दो खसरों में ही कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने 96 लोगों को अपने अभ्यावेदन प्रशासनिक अधिकारियों को देने और प्रशासनिक अधिकारियों को उचित समझने पर एक कमेटी बनाकर खसरों की वास्तविक रूप न से भौतिक जांच कर परिवेदनाओं का निस्तारण करने के लिए कहा है।