राजघरानों के प्रॉपर्टी विवाद ने पकड़ा तूल, परस्पर मामले दर्ज
बीकानेर राजघरानों का प्रॉपर्टी विवाद अब थानों तक पहुंच गया है। बीकानेर विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बुआ राज्यश्री कुमारी पर प्रॉपर्टी को लेकर बीछवाल थाने में मामले दर्ज किए गए हैं। मंगलवार को दर्ज हुए परस्पर मामला दर्ज किया गया है जिसमें सिद्धि कुमारी पर होटल चलाने वाली कंपनी ने एफआईआर करवाई हैं तथा दूसरा केस बुआ (राज्यश्री) पर सिद्धि कुमारी के ट्रस्ट की ओर से संपत्ति खुर्द-बुर्द को लेकर कराया गया है। आपको बता दें बीकानेर के पूर्व राजघराने की अरबों की संपत्ति को लेकर महाराजा करणी सिंह की बेटी राज्यश्री कुमारी एवं बेटे नरेंद्र सिंह की बेटी सिद्धि कुमारी के बीच विवाद है। यानि भुआ-भतीजी दोनों प्रॉपर्टी से जुड़े ट्रस्टों को लेकर अपना-अपना अधिकार जता रही हैं।
चार ट्रस्टों से जुड़े मामले में राज्यश्री कुमारी सहित सात जनों के खिलाफ मामला दर्ज
बीकानेर। चार ट्रस्टों से जुड़े मामले को लेकर राजघराने सहित सात लोगों के खिलाफ दस्तावेज खुर्दबुर्द करने का मामला बीछवाल थाने में दर्ज किया गया है। बीछवाल थाने से जारी रिपोर्ट के मुताबिक महाराजा गंगा सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट, करणी चैरिटेबल फंड्स ट्रस्ट, करणी सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट, महारानी सुशीला कुमारी जी रिलिजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लालगढ़ पैलेस, बीकानेर के बहैसियत ऑथराइज्ड ट्रस्ट व ट्रेजरार संजय शर्मा पुत्र डॉ. द्वारकाप्रसाद शर्मा ने राज्यश्री कुमार पत्नी स्व. मयूरध्वज सिंह जाति गोहिल राजपूत निवासिनी नई दिल्ली, मधुलिका कुमारी पत्नी राजवीर सिंह निवासी मुम्बई, हनुवंत सिंह पुत्र जसवंत सिंह बीकानेर, गोविन्द सिंह पुत्र दलीप सिंह बीकानेर, राजेश पुरोहित पुत्र आशाराम पुरोहित बीकानेर, पुखराज राठौड़ पुत्र भगवानदास राठौड़ नवल सिंह बीकानेर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। परिवादी के अनुसार देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त के लिखित आदेशानुसार सिद्धि कुमारी को चारों ट्रस्टों का चेयरपर्सन बनाया गया था। आदेश की पालना में विधायक सिद्धि कुमारी चार्ज लेने लालगढ़ पैलेस स्थित कार्यालय गई, लेकिन आरोपियों ने कार्यालय में पड़े ट्रस्ट से जुड़े चैक, नकदी रूपए, रसीदें, रसीद बुक आदि कीमती दस्तावेज़ खुर्द-बुर्द कर दिए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 408, 409, 411, 414 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है तथा मामले की जांच थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण को सौंपी गई है।
विधायक सिद्धि कुमारी व महिमा कुमारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला
बीकानेर। बीकानेर पूर्व क्षेत्र की विधायक सिद्धि कुमारी व उनकी बहन महिमा कुमारी के खिलाफ बीछवाल थाने में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। बीछवाल थाने से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मैसर्स गोल्डन ट्राएंगल फोर्ट्स एंड पैलेस प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 312 तीसरी मंजिल, गणपति प्लाजा एमआई रोड जयपुर के निदेशक राजीव मिश्रा ने यह मामला दर्ज करवाया है। परिवादी राजीव मिश्रा ने रिपोर्ट दी है कि सिद्धि कुमारी पुत्री स्व. नरेन्द्र सिंह निवासी शिव विलास पैलेस, लालगढ़ तथा महिमा कुमारी पुत्री नरेन्द्र सिंह पत्नी सुमित शर्मा निवासी संशांत लोक फेज-1 गुडग़ांव के खिलाफ धोखाधड़ी, छलकपट व षड्यंत्र कारित करते हुए अमानत में खयानत का मामला दर्ज करवाया है। परिवादी ने आरोप लगाया है कि सिद्धि कुमारी व उनकी बहन ने उन्हें डरा-धमकाकर करोड़ों की वसूली की है, अब भी वे वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं। परिवादी के अनुसार 1 मई 1999 को उन्होंने 19-19 साल की तीन लीज की थी। इस तरह से कुल 57 साल की लीज पर होटल उन्हें मिला। लीज के वक्त 50 लाख 54 हजार रूपए दिए थे। आरोप है कि सिद्धि कुमारी ने 24 अप्रेल 2010 को चार करोड़ रूपयों की वसूली की। यह वसूली यह धमकी देते हुए की गई कि अगर पैसे नहीं दिए तो होटल खाली करवा देंगे। यह धमकी 4 अप्रेल को दी गई थी। कुछ समय पहले लालगढ़ की तरफ से खुलने वाले होटल के रास्ते पर गार्ड लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। अब फिर से धमकाकर 10 करोड़ मांगे जा रहे हैं। पुलिस ने सिद्धि कुमारी व महिमा कुमारी के खिलाफ धारा 61(2), 238, 316, 318, 343 व 308 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला अग्रिम अनुसंधान हेतु पुलिस मुख्यालय सीआई सीबी को प्रेषित किया जाएगा।