राजस्थान हाइकोर्ट के निर्देश सात दिनों के भीतर गौशालाओं तक जलापूर्ति की व्यवस्था हो
बीकानेर। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने पशुपालन विभाग के सचिव और गोपालन विभाग के निदेशक को निर्देश दिया है कि 7 दिनों में उन पंजीकृत गौशालाओं की पहचान करें, जिन्हें तत्काल पानी की आपूर्ति की आवश्यकता है। ऐसी गौशालाओं में जरूरत के अनुरूप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ में गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने कहा कि गौशालाओं में प्राप्त पानी की आपूर्ति नहीं होने से गोवंश को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौशाला में कई ट्यूबवेल सुख चुके हैं और आसपास में कोई अन्य जल स्रोत नहीं होने के कारण से गोवंश के लिऐ पीने के पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना चुनौती पूर्ण हो गया है।
सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सरकार गौशालाओं को पीने के पानी के टैंकरों की व्यवस्था करने पर होने वाले खर्च की आपूर्ति के लिए तैयार है। गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सूरजमाल सिंह नीमराना बताया कि शीघ्र ही ऐसी गौशालाओं की सूची प्रशासन, गौपालन विभाग व न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।