राहुल को राहत नहीं याचिका खारिज
नई दिल्ली। मोदी सरनेम केस मामले में राहुल गांधी की अपील पर आज सुनवाई करते हुए सूरत कोर्ट ने अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। इस निर्णय के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस नेता मायूस हो गए। अब या तो राहुल गांधी जेल जाएंगे। या पर उनके पास एक मौका है कि, वो हाईकोर्ट में अपील करें। सूरत कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने कानून के तहत अभी भी हमारे पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे।
कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहु गांधी सूरत कोर्ट के फैसले से मायूस हो गए। मोदी सरनेम केस में सूरत की सेशंस कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। इस अहम केस में सूरत सेशंस कोर्ट आज 20 अप्रैल को फैसला सुना दिया। मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल की याचिका खारिज हो गई। सूरत सेशंस कोर्ट के जज ने सिर्फ एक शब्द में मामला खत्म कर दिया।
जज ने कहा- डिसमिस। अब अगर राहुल गांधी इस मामले में आगे अपील नहीं करते हैं तो उन्हें जेल जाना होगा। पर उम्मीद है कि, राहुल गांधी हाईकोर्ट में अपील करेंगे। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को दोषी ठहराया गया था। और उन्हे दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जिसके तुरंत बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सूरत की ट्रायल कोर्ट के खिलाफ 3 अप्रैल को सूरत की सेशंस कोर्ट में एक मुख्य याचिका और दो आवेदन दायर किए थे।