राहुल का सांसदी के बाद अब सरकारी बंगले पर भी हक नहीं
काँग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2019 में अपने चुनावी प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी देना भारी पड़ेगा, यह उन्होंने सोचा नहीं होगा। 23 मार्च को राहुल को इस मामले में सूरत की एक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की जेल की सज़ा सुनाई। राहुल को इस झटके की उम्मीद भी नहीं होगी। हालांकि जमानत मिलने से राहुल को जेल जाने से तो राहत मिल गई, पर इसके बाद उन्हें दूसरा झटका लगा।

मानहानि के मामले में सज़ा मिलने की वजह से 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की वायनाड से सांसदी को रद्द कर दिया, जिससे अगले 8 साल तक राहुल पर चुनाव लडऩे से भी रोक लगेगी। राहुल को तीसरा झटका आज यानी कि 27 मार्च को लगा। सांसद होने के नाते राहुल को सरकार की तरफ से बंगला भी मिला था। राहुल का यह सरकारी बंगला देश की राजधानी दिल्ली में तुगलक रोड पर स्थित है। पर अब जब राहुल की सांसदी चली गई है, तो उनका इस बंगले पर भी हक नहीं बनता। इसी वजह से लोक सभा हाउसिंग कमेटी ने आज राहुल को इस बंगले को खाली करने का नोटिस दे दिया है।
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