राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा के निलंबन की याचिका पर सुनवाई की। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। ‘मोदी’ उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को ये सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक था, लेकिन निचली अदालत ने इसका कारण नहीं बताया था। गुजरात हाईकोर्ट ने भी इसपर विचार नहीं किया।
गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश का आदेश पढऩे में बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधें घंटे का समय तय किया। इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों को बोलने के लिए 15-15 मिनट का समय दिया गया। कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि उन्होंने पूरे समुदाय का अपमान नहीं किया है, इस तरह के मामले में सिर्फ राहुल को ही ऐसी सजा मिली है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि सच्चाई की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिला। बीजेपी ने साजिश रची लेकिन ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। सूरज को उदित होने से नहीं रोका जा सकता, फिर चाहे कितने ही बादल हों