अब इतने ही समय कर सकेंगे आतिशबाजी… जिला कलेक्टर ने जारी किये आदेश
मजिस्ट्रेट एवं जिलाकलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने दीपावली के त्योंहार पर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने और चलाने की अनुमति जारी की है। यह आदेश 10 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार ग्रीन आतिशबाजी दीपावली के त्योंहार पर रात 8 से 10 बजे तक ही अनुमत होगी। आदेश में बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियोंका प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में स्थित पेट्रोलियम और उससे बने पदार्थों के संस्थान जैसे पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, गैस बॉटलिंग प्लांट आदि के अनुज्ञापित क्षेत्र और उससे 500 मीटर की परिधि में पटाखे या आतिशबाजी के पूर्ण प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं।
जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने आदेश जारी कर वर्ष 2023 के लिए धनतेरस पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है। आदेशानुसार 10 नवंबर (शुक्रवार) को धनतेरस के अवसर पर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा।