अब ऑफलाइन आवेदन होंगे बंद
राजस्थान के सरकारी कामकाज में ऑनलाइन वर्किंग कल्चर को बढ़ावा देने का सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य की नगरीय निकायों में अप्रैल से फायर एनओसी, नाम ट्रांसफर समेत 7 मामलों में ऑफ लाइन आवेदन बंद हो जाएंगे। इन काम के लिए अब लोगों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। स्वायत्त शासन निदेशालय ने राज्य की सभी निकायों को एक अप्रैल से ऑफ लाइन आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया को खत्म करने के निर्देश दिए है।

इन काम के लिए ऑनलाइन लेंगे आवेदन
निकायों में एक अप्रैल से मकान या भूखंडों के नाम ट्रांसफर, फायर एनओसी लेने, सीवर कनेक्शन लेने, ट्रेड लाइसेंस, मकानों के निर्माण की अप्रूवल, साइनेज लाइसेंस और मोबाइल टॉवर या ओएफसी की लगाने की अनुमति लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। इसके लिए स्वायत्त शासन निदेशालय की वेबसाइट पर पोर्टल का लिंक दिया जाएगा।
निदेशालय के डायरेक्टर ह्रदेश कुमार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक लोगों की सुविधा और टाइम बाउंड काम हो इसके लिए ऑनलाइन वर्किंग सबसे अच्छी है। ऑनलाइन में व्यक्ति अपने आवेदन की स्थिति को आसानी से चैक कर सकता है कि उसकी फाइल अभी कहां है और किस स्टेज पर पहुंच गई है। ऑफलाइन में कई बार फाइल गुम हो जाने से आवेदक परेशान होते है, जबकि ऑनलाइन में आवेदन पत्र के गुम होने जैसी परेशानी होगी ही नहीं।
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