आवासीय क्षेत्र में चल रहे कारखानों पर यूआईटी सख्त, 30 दिनों में स्थानान्तरित करने के दिए निर्देश
बीकानेर। आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोग करने पर यूआईटी द्वारा 30 दिवस के भीतर कारखानों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के निर्देश दिए गए हैं। बीते दिनों यूआईटी द्वारा विज्ञप्ति जारी कर यह सूचना दी गई है कि न्यास में प्रस्तुत परिवाद के संबंध में न्यास टीम द्वारा किये गये सर्वे अनुसार बीकानेर शहर के मास्टर प्लान में अधिघोषित नगरीय सीमा क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में मोहता सराय रोड, हाफिज कॉलोनी, बद्री भैंरू रोड, मोहता सराय क्षेत्र, कादरी कॉलोनी, मनसुख विहार कॉलोनी एवं इनके आस-पास के क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से रंगाई-छपाई के काराखानों का निर्माण कर मौके पर व्यावसायिक उपयोग में लिये जा रहे है।
यूआईटी द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि उक्त कारखानों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका है एवं मानवीय जीवन को खतरा है। इसके अतिरिक्त केमिकल मिला पानी नालों में मिल जाता है जिसको पीने से पशु-पक्षी भी मर जाते हंै। ऊपर वर्णित कॉलोनियां पूर्ण रूप से आवासीय है।
अत: इन कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां किया जाना राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 90ए के अंतर्गत निषेध है। यूआईटी ने उक्त कॉलोनियों में संचालित कारखानों के मालिकों को 30 दिवस के भीतर उक्त कारखानों को आवासीय कॉलोनियों के बाहर अन्यत्र स्थानांतरित कर सूचना मय फोटो न्यास में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही आगाह किया है कि यदि स्थानान्तरित नहीं होते हैं तो न्यास स्तर से उपरोक्त कारखानों को हटाया जायेगा, जिसमे हुए नुकसान जिम्मेदारी स्वयं मालिक की होगी।