जेल से रिहा हो सकते है आसाराम
जोधपुर। संत आसाराम राजस्थान की जोधपुर जेल में सजा काट रहे हैं। जल्द ही आशाराम को जेल से छुटकारा मिल जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को जोधपुर सेंंट्रल जेल की पैरोल कमेटी को पैरोल नियम 1958 के तहत विचार करने के निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस विजय विश्नोई और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित ने आसाराम की पैरोल याचिका पर दोबारा से विचार करने का निर्देश दिया है। और कहा है कि छह सप्ताह के अंदर इस पर नए सिरे से फैसला करें।
आसाराम के वकील कालूराम भाटी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 25 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट से दोषी साबित हुआ। जबकि 2021 के नियम 30 जून 2021 को लागू हुए थे। वकील भाटी ने कहा इसलिए आसाराम पैरोल के अधिकारी है। वकील भाटी के तर्क से सहमति जताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने पुनर्विचार का आदेश जारी किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने पैरोल दिए जाने पर जमकर आपत्ति जताई।