श्रमिक कार्ड निरस्त होने पर श्रमिक फिर से कर सकता है आवेदन
जयपुर, एक अगस्त। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि श्रमिक कार्ड का आवेदन निरस्त होने पर श्रमिक को फिर से ऑनलाइन आवेदन करने तथा अपील का अधिकार है। गोदारा ने कहा कि वर्तमान में श्रमिक द्वारा स्वयं के शपथ पत्र के आधार पर सत्यापन किया जाना विचाराधीन नहीं है। श्रमिक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर श्रम निरीक्षक द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाती है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का श्रम मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे।
उन्होंने जानकारी दी कि आवेदन निरस्त होने की स्थिति में श्रमिक द्वारा पुन: ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। श्रमिक को जिला श्रम कल्याण अधिकारी तथा सहायक श्रम आयुक्त अथवा उप श्रम आयुक्त के समक्ष अपील का भी अधिकार है। इससे पहले विधायक डॉ. सुभाष गर्ग के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में 3 हजार 565 श्रमिकों के पंजीयन किये गये तथा 181 आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं। उन्होंने बताया कि लम्बित आवेदनों का निस्तारण विधानसभा क्षेत्रवार नहीं होकर भरतपुर जिले में कुल लम्बित आवेदनों में ‘पहले आए पहले जाएÓ के सिद्धान्त पर नियमित रूप से किया जा रहा हैं।