केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज तिहाड़ जेल से रिहा किए जाने की उम्मीद थी। केजरीवाल को जमानत दे दी गई क्योंकि उनके वकील ने तर्क दिया कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।