गैंगस्टर्स पर गहलोत सरकार का शिकंजा, जेल व जुर्माने का प्रवधान
जयपुर। प्रदेश में बढ़ रहे गैंगवार को देखते हुए अब सरकार सख्ती करने के मूड में है। इन बड़े अपराधियों से निपटने के लिए सरकार महाराष्ट्र के मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम) की तर्ज पर कड़ा कानून ला रही है। इसी कानून की तर्ज पर राजस्थान में क्राइम फैलाने वाले बड़े बदमाशों पर राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाया जा रहा है।
सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल-2023 को मंजूरी दे दी है। यह बिल इसी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा, अगले सप्ताह इसे सदन में बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। राकोका के केस की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट होगा।

डीएसपी स्तर का अफसर ही राकोका में केस दर्ज करेगा। वहीं जिस अपराधी के खिलाफ पिछले 10 साल में एक से ज्यादा चार्जशीट पेश की गई हो और कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया हो ऐसे अपराधियों को राकोका के दायरे में लिया जाएगा। गिरोह बनाकर फिरौती वसूलने, पैसे के लिए धमकाने वालों को भी राकोका के दायरे में लिया जाएगा।
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