बीकानेर के पूर्व राजपरिवार का विवाद कोर्ट में, कोर्ट का आदेश ट्रस्टी सम्पति को नहीं कर सकेंगे खुर्द-बुर्द
बीकानेर के पूर्व राजपरिवार का विवाद कोर्ट में है। ताजा विवाद करणी चेरिटेबल फंड ट्रस्ट को लेकर है। इस ट्रस्ट में बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी के अलावा उनकी दो बुआ राज्यश्री कुमारी और मधुलिका कुमारी ट्रस्टी के रूप में थी। इसके अलावा राजपरिवार से जुड़े रहे हनुवंत सिंह भी ट्रस्टी रहे। इस ट्रस्ट में पिछले दिनों सिद्धि कुमारी स्वयं अध्यक्ष बन गई थी और चार ट्रस्टियों को बदल दिया था। इसके बाद ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष हनुवंत सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने करणी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट के बैंक खातों से महीनेभर में सिर्फ 50 हजार रुपए मासिक निकालने की छूट दी है।
ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष हनुवंत सिंह का आरोप है कि सिद्धि कुमारी ने 19 अक्टूबर 2023 को उन्हें गलत तरीके से हटाकर खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया। मदन सिंह, संजय शर्मा, मनीष कुमार शर्मा और धीरज भोजक को ट्रस्टी बना दिया। 31 अक्टूबर को इससे संबंधित फॉर्म को देवस्थान विभाग में जमा करवाया गया। देवस्थान विभाग ने हनुवंत सिंह की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। सिद्धि कुमारी के निर्णय को सही ठहराया गया। इसके बाद हनुवंत सिंह ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
अब हाईकोर्ट ने देवस्थान विभाग को 30 सितम्बर तक मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया है। साथ ही बैंक खाते से हर महीने 50 हजार रुपए तक ही निकालने की छूट दी है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नए ट्रस्टी अपील का निर्णय होने तक ट्रस्ट की संपत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं कर सकेंगे। न ही किसी अन्य का अधिकार सृजित कर सकेंगे। ट्रस्ट को दैनिक जरूरतों के लिए बैंक खातों से हर महीने पचास हजार रुपए तक निकालने की छूट दी गई है। इससे ज्यादा राशि नहीं ले सकेंगे।