शिक्षा विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन
जयपुर। राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। प्राइवेट स्कूलों को दिशानिर्देश देने के बाद अब शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। प्रदेशभर में कहीं भी खुले में, झोपड़ी में, पेड़ के नीचे या फिर किसी भी असुरक्षित स्थान पर कोई स्कूल संचालित हो रहा है तो विभाग वैकल्पिक भवन की व्यवस्था करेगा। शिक्षा विभाग की ओर से सभी सरकारी स्कूलों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गाइडलाइन के बावजूद अगर भविष्य में इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो जिला शिक्षा अधिकारी के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी स्कूलों में सफाई अभियान भी शुरू किया जाएगा। इसके तहत बरसात से पहले बंद नालों और छत की सफाई की जाएगी, ताकि बारिश के दौरान स्टूडेंट्स को परेशान न होना पड़े। इसकी मॉनिटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे।
शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों का भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा। ऐसे में जिन स्कूलों को अब तक भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिली है, उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर से मिल जल्द से जल्द भूमि आवंटन करने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। प्रदेशभर में जहां भी सरकारी स्कूलों को अब तक भूमि आवंटन नहीं हुआ है। वहां नए स्कूल के लिए भूमि आवंटन और निर्माण तक जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से वैकल्पिक और सुरक्षित भवन की व्यवस्था की जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र में प्रदेशभर में कहीं भी खुले में, झोपड़ी में, पेड़ के नीचे या फिर किसी भी असुरक्षित स्थान पर स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके बावजूद अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो जिला शिक्षा अधिकारी के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेशभर के सरकारी स्कूल जो जर्जर इमारत में संचालित हैं और स्टूडेंट्स के लिए असुरक्षित व बदहाल हालत में हैं। वहां पर स्टूडेंट्स की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है ताकि किसी भी तरह की जान-माल की हानि से बचा जा सके। इसके साथ ही स्कूल के भवन को क्षतिग्रस्त घोषित किया जाए। भवन को जब तक सुधारा नहीं जाएगा, तब तक उसमें स्टूडेंट्स को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।