ई-केवाईसी नहीं तो राशन नहीं, कार मालिकों नहीं मिलेगा फ्री राशन
जयपुर। प्रदेश में फर्जी तरीके से राशन उठाने वाले लोगों पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही राशन वितरण में बदलाव किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थियों को एक नवंबर से राशन नहीं मिलेगा और उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। सस्ता राशन लेने के लिए 31 अक्टूबर ई केवाईसी करवानी होगी। इधर, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस व्यवस्था के बाद 10 लाख से ज्यादा फर्जी तरीके से राशन लेने वाले लोग कम हो जाएंगे।
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने मीडिया से बातचीत में कहा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमें 15 अगस्त तक प्रदेश भर के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करानी थी, लेकिन हमने इसे एक महीने बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। फिलहाल सितंबर में राशन दिया जा रहा है। अगले महीने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी कराने पर ही राशन मिल पाएगा। इसके बाद अगले महीने 1 नवम्बर से बिना ई-केवाईसी वालों को राशन नहीं दिया जाएगा और उनके नाम पात्रता सूची से हटा दिए जाएंगे। लाभार्थी को वापस जुडऩे के लिए शुरू से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।
गोदारा ने कहा- अभी खाद्य सुरक्षा योजना में 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सूची में हैं। इनमें से अभी तक 3.60 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जा चुकी है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में 4.46 करोड़ लोगों की सीलिंग है, इससे ज्यादा लोग योजना में लाभार्थी नहीं हो सकते। इसके लिए लाभार्थी को ई-मित्र पर जाकर थंब इम्प्रेशन का प्रोसेस पूरा करवाना होगा।
फोर व्हीलर मालिकों को नहीं मिलेगा राशन, ट्रैक्टर-कॉमर्शियल वाहन मालिकों को छूट
गोदारा ने खाद्य सुरक्षा में अब इनकम टैक्स देने वालों और फोर व्हीलर मालिकों के नाम बाहर किए जाएंगे। इसके लिए इनकम टैक्स और परिवहन विभाग को लैटर लिखकर इसकी लिस्ट मांगी गई है। चौपहिया वाहन में ट्रैक्टर और कॉमिर्शयल वाहन को छूट दी गई है और इनके मालिकों के नाम बाहर नहीं होंगे।