कोचिंग संस्थानों को करनी होगी इन नियमों की पालना
बीकानेर। जिले में संचालित कोचिंग सेंटर्स को विद्यार्थियों व स्टाफ सदस्यों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) उम्मेद सिंह रतनू ने इस संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया है।

उन्होंने बताया कि कोचिंग मालिकों द्वारा कोचिंग संस्थानों के भवन की मंजिल संख्या, विद्यार्थियों और स्टाफ के अनुपातिक संख्या, फायर सेफ्टी की स्थिति, बेसमेंट में सुरक्षा के साधन आदि के संबंध में समस्त व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाना होगा। साथ ही उन्होने निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संस्थानों में दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने की जाए।
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