चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में हुए ये परिर्वतन
जयपुर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में सरकार ने 2023-24 यानी अगले एक साल के लिए प्रावधान जारी कर दिए हैं। इसमें चिरंजीवी कार्डधारक परिवार का जनाधार लिंक है तो ही दुर्घटना बीमा क्लेम ले सकेंगे। दावे का भुगतान 90 दिन में करने का नियम तय किया गया है। प्रदेश में यह योजना लागू हो गई है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से बीमा कवर की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है।
पर योजना के कई प्रावधान चौंकाने वाले हैं। जैसे- अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान मौत हुई तो बीमा कवर नहीं मिलेगा। ऑपरेशन में डॉक्टर की गलती से, शराब या नशीली दवा पीने से, सांप आदि के काटने से मौत हुई तो भी बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। दुर्घटना बीमा योजना में किए गए प्रावधानों के तहत एक व्यक्ति की मौत पर 5 लाख रुपए देय होंगे। दो या अधिक लोगों की मौत पर 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा क्लेम मिलेगा। क्लेम 7 प्रकार की ऐसी दुर्घटनाओं पर ही मिलेगा, जिनकी हिंसा या चोट, घाव बाहर दिखते हों।
इन 7 प्रकार के हादसों में मिलेगी राशि
रोड, रेल, वायु दुर्घटना में क्षति या मौत। खुद ऊंचाई से गिरने या ऊंचाई से कोई वस्तु ऊपर आ गिरने पर क्षति या मौत। मकान ढहने पर होने वाली क्षति या मौत। पानी में डूबने पर क्षति-मौत। रासायनिक द्रव्यों, कैमिकल छिड़काव पर नुकसान या मौत। बिजली के झटके के कारण होने वाली क्षति या मौत। आग में जलने के कारण होने वाली क्षति या मौत। भुगतान के 4 कदम : एक हाथ, एक पैर या एक आंख पर 1.5 लाख रुपए का प्रावधान
परिवार में एक से अधिक की मौत पर अधिकतम 10 लाख रुपए।
दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखें, एक हाथ, एक पैर या एक हाथ, एक आंख या एक पैर, एक आंख की क्षति होने पर 3 लाख रुपए तक का मुआवजा। एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति पर 1.5 लाख रुपए।
एक से अधिक बीमा क्लेम एक साल में उठाने पर 10 लाख से अधिक भुगतान नहीं। 2. पहले ली गई राशि 10 लाख में से कम करके ही दूसरी दुर्घटना के क्लेम की राशि दी जाएगी। 3. दुर्घटना में मौत या क्षति की राशि एसडीआरएफ, मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि मिलाकर 10 लाख तक दी जाएगी।