बीकानेर : धोखाधड़ी के मामले में पेटीएम दोषी, देना होगा जुर्माना
एक महिला से धोखाधड़ी हुई और पेटीएम के जरिये उसके खाते से 1400 रुपए निकल गए। उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में पेटीएम को दोषी माना और मूल राशि के अलावा मानसिक संताप और परिवाद व्यय के 5-5 हजार रुपए भुगतान करने के आदेश दिए हैं। रानीबाजार में चौपड़ा कटला के पीछे रहने वाली रश्मि डागा की ओर से 15 जुलाई, 22 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद था। परिवाद में बताया गया कि पंजाब नेशनल बैंक की रानीबाजार शाखा में 15 सालों से उसका खाता है जिससे वह पेटीएम अकाउंट चला रही है।
27 जून, 22 को सुबह 8.19 बजे उसके मोबाइल पर पेटीएम से मैसेज आया कि खाते से 1400 रुपए का भुगतान मुकेश कुमार बैरवा को किया है। जबकि, उसने इस संबंध में कोई लेनदेन नहीं किया और ना ही कोई ओटीपी या लिंक आया। पीएनबी में बात की तो बताया गया कि खाते से भुगतान पेटीएम वॉलेट में हस्तांतरण हुआ है, इसलिए पेटीएम कंपनी से संपर्क करें। पेटीएम कंपनी से बात की तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आयोग के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत, सदस्य पुखराज जोशी व मधुलिका आचार्य ने इस मामले में सुनवाई की और पेटीएम की सेवा में लापरवाही और कमी बताते हुए उसे दोषी माना। पेटीएम को रश्मि डागा के खाते से ट्रांसफर हुए 1400 रुपए के अलावा शारीरिक-मानसिक संताप और परिवाद के 5-5 हजार रुपए सहित कुछ 11400 रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यह भुगतान एक माह में करना होगा। ऐसा नहीं करने पर परिवाद पेश करने की तारीख 17 जुलाई, 22 से 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा। आयोग ने पीएनबी की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही या सेवा दोष नहीं माना। गौरतलब है कि परिवादिया ने साइबर सैल में शिकायत की और पुलिस को भी रिपोर्ट दी थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई।