जीजा ने की साली की हत्या, अब जीवन भर जेल
बीकानेर अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ) विशेष अदालत की पीठासीन अधिकारी रश्मि आर्य ने पत्नी के साथ मारपीट के दौरान बीचबचाव करने आई चार माह से गर्भवती साली के सिर में लाठी मारकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास और 36,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। परिवादी शंकरलाल ने 16 जून, 18 को जामसर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी पुत्रियों रेखा और दीपिका की शादी जलालसर निवासी सगे भाई मदनलाल और रेवंतराम के साथ 10 साल पूर्व हुई थी। चार साल पहले दीपिका का मुकलावा किया था।

उसके बाद से ही उसका पति रेवंतराम दहेज के लिए परेशान करने लगा। शराब पीकर दीपिका से मारपीट करता और दहेज नहीं देना का ताना मारता था। बीती रात 12 बजे दीपिका से मारपीट के दौरान रेखा ने बीच बचाव का प्रयास किया। गुस्साए रेवंतराम ने रेखा के सिर में लाठी मारी जिससे वह बेहोश हो गई। उसे पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान रेखा की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में रेवंतराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अपराधी को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 15 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी गणेशाराम व परिवादी की ओर से पैरवी गणेश चौधरी ने की।
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