बीएलओ का कार्यग्रहण नहीं करने पर कार्मिक के विरुद्ध की कार्यवाही
बीकानेर। उपखंड अधिकारी कविता गोदारा ने प्रारंभिक शिक्षा में पदस्थापित सहायक प्रशासनिक अधिकारी हंसराज ओझा को चुनाव संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत कार्रवाई करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव की लघुशास्ति अधिरोपण के दंड से दंडित किया है।
बीकानेर उपखंड अधिकारी कविता गोदारा ने बताया कि प्रकरण में कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से सुना गया एवं कार्मिक द्वारा प्रस्तुत जवाब, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन के बाद पाया गया कि संबंधित कार्मिक ने आदेश प्राप्त होने के बाद भी बूथ लेवल अधिकारी का कार्य ग्रहण नहीं किया एवं अपने प्रत्युत्तर में कार्य ग्रहण नहीं करने के आरोप को भी स्वीकार किया है।
आदेश प्राप्ति के बावजूद कार्यग्रहण नहीं करने से भाग सं. 190 में चुनाव संबंधित कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ । जिससे न केवल पूरे विधानसभा क्षेत्र की प्रगति प्रभावित हो रही है बल्कि बीकानेर जिले की प्रगति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस लापरवाही, अकर्मण्यता और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना से निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न हुई मतदाताओं को भी परेशानी हुई। इस आधार पर यह कार्यवाही की गई है। कार्मिक की सेवा पुस्तिका में लघुशास्ति अधिरोपण के इस आदेश की प्रविष्टि लाल स्याही से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।