भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाए तथ्य छुपाने के आरोप, पर्चा खारिज करने की मांग
कांग्रेस प्रत्याशी गोविन्द चौहान को बताया जेएनवी थाना हिस्ट्रीशीटर
बीकानेर। भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय में शुक्रवार को प्रेसवार्ता आयोजित की गई। प्रेसवार्ता को भाजपा लोकसभा संयोजक सत्यप्रकाश आचार्य की उपस्थिति में जिला प्रवक्ता अशोक प्रजापत ने सम्बोधित करते हुए कांग्रेस से बीकानेर लोकसभा प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल पर तथ्य छुपाने के आरोप लगाए हैं। प्रवक्ता अशोक प्रजापत ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल ने अपने नामांकन पत्र में जो शपथ पत्र दिया है तथा आपराधिक मामला का रिकॉर्ड कॉलम में उन्होंने शून्य लिखा है और शपथ पत्र में भी किसी प्रकार का आपराधिक मामला लंबित होना नहीं बताया है। जबकि राजस्थान हाई कोर्ट की ई कोर्ट सर्विस में उन्हीं के द्वारा नामांकन पत्र के साथ दिए गए हाईकोर्ट के मामलों के पेज में प्रदर्शित अपराधिक मामलों की संख्याओं को अगर ई कोर्ट सर्विस की पोर्टल में देखें तो कई मामले ऐसे हैं जिनकी तारीख 4 .5 2024 13 मई 2024,,29 जून 2024 पेंडिंग बता रहा है अर्थात अभी भी उनके विरुद्ध न्यायालय में मामले पेंडिंग है। उन्होंने अपने शपथ पत्र और आपराधिक मामलों के कॉलम में उक्त जानकारी नहीं दी। साथ ही पुलिस की वेबसाइट पर जब जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने का जो हिस्ट्री सीटर संबंधी पुलिस की पोर्टल खोलकर देखते हैं तो गोविंदराम चौहान नाम से उनकी हिस्ट्रीशीट खुली हुई है। व्यास कॉलोनी थाने ने गोविंद चौहान को अपना थाने का हिस्ट्रीशीटर माना है, जिसकी भी जानकारी उन्होंने अपने शपथ पत्र में नहीं दी है।
भारतीय जनता पार्टी के विधि समन्वयक और भाजपा जिला प्रवक्ता एवम् विधि समन्वयक लोकसभा बीकानेर एडवोकेट अशोक प्रजापत भाजपा विधि समन्वयक और विधि प्रकोष्ठ संयोजक चतुर्भुज सारस्वत इन दोनों ने जिला निर्वाचन, राज्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है कि गोविंदराम मेघवाल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए साथ ही धारा 125 ए representation of the peoples 1951 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को गलत तथ्य प्रस्तुत करने आपराधिक मामलों के तथ्य छिपाने के लिए गोविंद मेघवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए साथ ही 195 सीआरपीसी और 340 सीआरपीसी के में यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तथ्य प्रस्तुत करें उसकी जानकारी सक्षम अधिकारी या न्यायालय को हो तो वें स्वयं प्रसंज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कार संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अत: कांग्रेस प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल का पर्चा खारिज किए जाने की मांग हम करते हैं।