आसाराम की जमानत याचिका 16 बार खारिज
जोधपुर।आसाराम लोअर कोर्ट से लेकर राजस्थान हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट में अब तक 16 बार जमानत के लिए प्रयास कर चुका है। उसे सिर्फ फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रकरण में ही एक बार जमानत मिली है। उसमें भी वह जेल से बाहर नहीं आ सकता। राजस्थान और गुजरात हाई कोर्ट से जमानत लेने में असफल रहा आसाराम अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट मामले में आसाराम को जमानत मिली। इसके बाद पॉक्सो एक्ट के मामले में भी जमानत लेने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा- अगर ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा के खिलाफ उनकी अपील पर शीघ्र सुनवाई नहीं की जाती है तो आसाराम सजा के निलंबन के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। जोधपुर के ही एससी-एसटी कोर्ट व पॉक्सो कोर्ट ने करीब 4 साल तक ट्रायल के बाद आसाराम को सजा सुनाई थी। आसाराम को 25 अप्रैल 2018 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके दो सेवादारों को भी दोषी मानकर सजा सुनाई गई थी। इसी की अपील जोधपुर हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जोधपुर हाई कोर्ट से भी पहले आसाराम जमानत लेने का प्रयास कर चुका है, लेकिन हर बार खारिज हुई।