दो मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित एवं एक निरस्त
बीकानेर। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर दो मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित एवं एक का निरस्त किया गया है।अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि कक्कू स्थित कृष्णा मेडिकल, बढ़ेरण स्थित जंभेश्वर मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 4 से 13 जुलाई तक 10 दिनों के लिए निलंबित तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के नियम 66 (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सादुल कॉलोनी स्थित आदित्य फार्मा का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया हैं।

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