पुलिस पर पक्षपात के आरोप, पीडि़ता ने कोर्ट से करवाया मामला दर्ज
बीकानेर में एक आरपीएस अधिकारी और अज्ञात के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस अधिकारियों पर पुलिस विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो पीडि़त पक्ष ने कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाई है। ऋतु राठौड़ ने अपने देवर अनिरुद्ध सिंह और उसकी पत्नी लक्ष्मी के खिलाफ स्त्रीधन हड़पने और जेवरात रखने का मामला दर्ज कराया था। इसकी जांच में तत्कालीन सीआई को सौंपी गई।
आरोप है कि मामले की छानबीन करने के बजाय इसे झूठ बताया और चालान पेश कर दिया। इस मामले में सीओ अरविन्द बिश्नोई को तथ्यों की जानकारी दी गई। उन्हें भी सभी रिकार्ड दिए गए लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पीडि़त महिला को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मामले की जांच की गई। सीओ ने थानेदार को बचाने के लिए गलत जांच की।
इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बार बार कहा गया लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। अब ऋतु ने अदालत में इस्तगासा पेश करके सीओ और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उनके विरुद्ध 166, 166 ए व 120 बी के तहत मामला दर्ज कराया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 166 में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई होती है। कानून के मुताबिक काम नहीं करनेवाले अधिकारियों का अपराध साबित होने पर दो साल के कारावास व जुर्माना लग सकता है।