एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले की जमानत खारिज

एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। नरेश समरावता मामले में जेल में बंद है। उनियारा एसीजेएम कोर्ट में जज सुरभि सिंह ने शुक्रवार को नरेश मीणा की याचिका को खारिज कर दिया। नरेश मीणा की ओर से 7 दिसंबर को जमानत याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को इस पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
देवली-उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा के खिलाफ उपचुनाव के दौरान चार मामले दर्ज किए गए थे। इनमें एसडीएम को थप्पड़ मारने, राजकार्य में बाधा डालने, आगजनी करने और पुलिसकर्मियों को चकमा देकर हिरासत से भागने के मामले हैं।
एसीजेएम कोर्ट के अभियोजन अधिकारी के अनुसार, नरेश मीणा की धारा 166 में जमानत याचिका खारिज हुई है। मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी ने नगर फोर्ट थाने में 13 नवंबर को मामला दर्ज कराया था कि नरेश मीणा ने उससे मारपीट की है।
13 नवंबर को देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता (टोंक) गांव में उपचुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया गया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ धरने पर थे। इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश की तो एसडीएम अमित चौधरी ने उन्हें रोका। इसके बाद नरेश ने तैश में आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया।

जांच अधिकारी उनियारा डीवाईएसपी रघुवीर सिंह भाटी ने बताया- शुरुआत में नरेश मीणा समेत 52 आरोपी गिरफ्तार किए थे। जांच में चार आरोपी नाबालिग मिले थे। उनकी डीजे कोर्ट से पिछले दिनों सशर्त जमानत हो चुकी है। अन्य की जमानत खारिज हो चुकी है। इस प्रकरण में 26 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
15 नवंबर को नरेश मीणा को वीसी के माध्यम से और 52 अन्य आरोपियों को प्रत्यक्ष रूप से निवाई कोर्ट में पेश किया। जहां से सभी को जेल भेज दिया। नरेश मीणा पर चार मुकदमे लगाए गए थे। इस मामले में अब तक 63 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।