9 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, एक निरस्त
बीकानेर। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 9 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित एवं एक का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि नापासर स्थित दहिया मेडिकल एंड जनरल स्टोर, उदासर श्रीडूंगरगढ़ स्थित श्री वीर बिग्गाजी मेडिकल स्टोर, नोखा स्थित संगम मेडिकोज, आडसर पुरोहितान स्थित श्री बालाजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, नोखा स्थित सुहाग ऑप्टिकल के अनुज्ञापत्र 5 दिनों के लिए, कालू स्थित श्री श्याम मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 8 दिनों के लिए, श्रीडूंगरगढ़ स्थित श्री राम मेडिकल स्टोर, देसलसर मंडलावतान स्थित श्री नाथ मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 10 दिनों के लिए तथा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिद्धि विनायक मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 11 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कि मुक्ता प्रसाद नगर स्थित श्री चिंतपूर्णी ट्रेडर्स का अनुज्ञापत्र औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया हैं।

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