15 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित
बीकानेर। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 15 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित किए गए हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र केदावत ने बताया कि देशनोक स्थिति मेहाई फार्मेसी का अनुज्ञापत्र 5 दिनों के लिए, जसरासर स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का अनुज्ञापत्र 7 दिनों के लिए, दियातरा स्थित मंगलम मेडिकल एंड जनरल स्टोर एवं 860 आरडी, बगासरा स्थित वैशाली मेडिकोज के अनुज्ञापत्र 8 दिनों के लिए, गौड़ू स्थित श्री धारणिया मेडिकल स्टोर, साधासर स्थित प्रिंस मेडिकल स्टोर, दियातरा स्थित लक्ष्मी मेडिकोज, काकड़ा स्थित मां चामुंडा मेडिकल स्टोर, देशनोक स्थित लक्ष्मी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, उच्चरंगदेसर स्थित महर्षि मेडिकल एंड जनरल स्टोर, थांवरिया स्थित महादेव मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बेरासर स्थित मां करणी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, खारी चारनान स्थित करणी मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 10 दिनों के लिए, टेऊ दुलचासर रोड स्थित नेहा मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 15 दिनों के लिए तथा झज्जू स्थित खेतेश्वर मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 20 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।

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